छत्तीसगढ़ निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना 2026: ₹5 लाख तक मदद

Nirmaan Shramik Mrtyu Evam Divyaang Sahaayata Yojana Chhattisgarh 2026 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए चलाई जा रही एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना की शुरुआत 2020 में की गई थी और इसका उद्देश्य निर्माण श्रमिक की मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में उसके परिवार को आर्थिक सहायता देना है।

निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना क्या है?

इस योजना के अंतर्गत यदि छत्तीसगढ़ राज्य का कोई पंजीकृत निर्माण श्रमिक कार्य के दौरान या सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु का शिकार होता है, या कार्यस्थल पर स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है, तो सरकार द्वारा उसके परिवार को एकमुश्त आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है।

योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि

स्थिति आर्थिक सहायता

सामान्य मृत्यु : ₹1,00,000
कार्यस्थल पर मृत्यु : ₹5,00,000
कार्यस्थल पर स्थायी दिव्यांगता : ₹2,50,000

योजना के मुख्य लाभ

  • मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहारा
  • निर्माण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा
  • कार्यस्थल दुर्घटनाओं में विशेष सहायता
  • पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से

कौन ले सकता है योजना का लाभ? (Eligibility)

इस योजना का लाभ लेने के लिए:

  • आवेदक निर्माण श्रमिक होना चाहिए
  • आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो
  • श्रमिक का पंजीकरण Building and Other Construction Workers Act, 1996 की धारा 12 के अंतर्गत होना चाहिए
  • सहायता केवल पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु पर दी जाएगी, परिवार के अन्य सदस्य की मृत्यु पर नहीं
  • श्रमिक पहले से Silicosis सहायता योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए

किन मामलों में सहायता नहीं मिलेगी? (Exclusions)

निम्न स्थितियों में सहायता राशि नहीं दी जाएगी:

  • आत्महत्या से मृत्यु
  • नशा, ड्रग्स या अपराध के कारण मृत्यु
  • कानून का उल्लंघन करते हुए हिंसा में मृत्यु
  • दंगों के कारण मृत्यु

आवेदन प्रक्रिया (Online Apply Process)

  • छत्तीसगढ़ राज्य की आधिकारिक श्रम वेबसाइट पर जाएं
  • “Building and Other Construction Workers” के अंतर्गत Apply Now पर क्लिक करें
  • जिला और नया पंजीकरण नंबर दर्ज कर विवरण जांचें
  • योजना का नाम चुनें
  • ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  • फॉर्म सबमिट करें
  • Application Number नोट कर लें

आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?

  • श्रम विभाग की वेबसाइट पर जाएं
  • “Unorganized Worker Board” के अंतर्गत
    Check Application Status पर क्लिक करें
  • योजना का नाम चुनें
  • आवेदन नंबर दर्ज करें
  • Search पर क्लिक करें

आवश्यक दस्तावेज (Documents Required)

  • निर्माण श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • नामांकित व्यक्ति (Nominee) का आधार कार्ड
  • पता प्रमाण
  • मोबाइल नंबर
  • मृत्यु प्रमाण पत्र
  • स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में डॉक्टर द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र

निष्कर्ष

Nirmaan Shramik Mrtyu Evam Divyaang Sahaayata Yojana Chhattisgarh 2026 निर्माण श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए एक बेहद जरूरी योजना है। यह योजना मुश्किल समय में परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य पंजीकृत निर्माण श्रमिक है, तो इस योजना की जानकारी जरूर रखें और जरूरत पड़ने पर समय पर आवेदन करें।

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